कलेक्टर छोटेसिंह ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण

कलेक्टर छोटेसिंह ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए सामूहिकता कम करने, सार्वजनिक समारोह जुलूस, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि पर प्रतिबन्ध लगाते हुए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 17 मार्च से जारी होकर 15 अप्रैल तक आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 
ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण 31 तक स्थगित
परिवहन कार्यालयों में स्थाई ड्रायविंग लायसेंस/लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त करने हेतु काफी संख्या में आवेदक प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। 
 कोरोना वायरस के एहतियातन परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस तथा स्थाई ड्रायविंग लायसेंस के परीक्षण की प्रक्रिया को 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।
गल्ला मण्डियों में नीलामी 31 तक स्थगित 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में नीलामी कार्य को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक स्थगित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।